उन्नाव :-दोषी के दोषियों को 10 साल की सज़ा,कोर्ट ने 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, पढ़ें- पूरी खबर

By Sanvaad News

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उन्नाव, संवाद पत्र । बारासगवर थाना में दर्ज दुष्कर्म के मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर कोर्ट ने 27 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 

बता दें कि बारासगवर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 17 मार्च-2017 को नादूलन खेड़ा गांव निवासी शैलेश व अमान खेड़ा निवासी शनि पर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि वह माता-पिता के निधन के बाद से 16 वर्षों से अपने मामा भैरव प्रसाद निवासी कधियानी थाना बारासगवर के यहां रहती थी। 15 मार्च-2017 को वह छप्पर के नीचे सो रही थी। 

तभी भोरपहर चार बजे शैलेश ने उसका  मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उससे दुष्कर्म किया था। इस दौरान शनि छप्पर के बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज उन्हें जेल भेजा था। तत्कालीन एसएचओ मुकेश बाबू ने तीन मई-2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन मुकदमे की अंतिम सुनवाई मंगलवार को पूरी हुई। 

शासकीय अधिवक्ता मनोज पांडेय की ओर से पेश की गई दलीलों व पुलिस द्वारा मुकदमे के संबंध में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर एडीजे रवि प्रकाश साहू ने आरोपी शैलेश को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। वहीं आरोपी शनि को एडीजे ने एक वर्ष का परिवीक्षा में रहने का फैसला सुनाया।

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